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अमरिंदर सिंह सरकार का आदेश- होम आइसोलेशन के मरीजों को डॉक्टर नहीं लिखें ऑक्सीजन

पंजाब सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें डॉक्टरों से कहा गया है कि वे होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को मेडिकल ऑक्सीजन न दें। सरकार ने कहा है कि ऐसा इसलिए, क्योंकि उस मरीज की स्थिति की निगरानी करना बहुत महत्वपूर्ण है जिसे ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता है।

2 मई को दिए गए आदेश में कहा गया है, “L2 और L3 स्वास्थ्य सुविधाओं में ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता वाले रोगियों की अधिक संख्या के मद्देनजर, मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। राज्य सरकार प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों ये केंद्रों में भर्ती किए गए सभी रोगियों को मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है।”

आदेश में आगे कहा गया है, “यह देखा गया है कि कुछ डॉक्टर मरीजों को मेडिकल ऑक्सीजन दे रहे हैं ताकि वे घर पर इसका सहारा ले सकें। यह उचित नहीं है क्योंकि रोगी की स्थिति की निगरानी करना बहुत महत्वपूर्ण है जिसे ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता होती है।”

स्वास्थ्य और परिवार विभाग के प्रधान सचिव, हुसन लाल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, “इसलिए, यह आदेश दिया गया है कि इसके बाद कोई भी डॉक्टर होम आइसोलेशन के रोगियों को मेडिकल ऑक्सीजन नहीं देगा।” आपको बता दें कि सरकार ने यह कदम राज्य मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में सभी ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए ‘थ्रस्ट सेक्टर’ का दर्जा दिए जाने के एक दिन बाद उठाया है।