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पंचकूला सहित हरियाणा में स्टिल्ट पार्किंग+ 4 मंजिला मकान बनाने पर लगी रोक

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) द्वारा शहरी क्षेत्रों में स्टिल्ट पार्किंग सहित चार मंजिल मकान बनाने पर तत्काल रोक लगा दी गई है। इस रोक के लिए मुख्य प्रशासक द्वारा चार अधिकारियों की उच्च स्तरीय कमेटी का निर्माण किया गया,जिसमें  नगर योजनाकार सहित दो अन्य अधिकारी मौजूद हैं। इस कमेटी का कार्य पुराने सेक्टरों में बनी स्टिल्ट पार्किंग सहित चार मंजिला मकान बनाने से पड़ोसी को होने वाली परेशानी पर रिपोर्ट देना है। इसके बाद ही पार्किंग और मकान बनाने पर मंजूरी दी जाएगी।

सरकार की नीति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गयाजोशी

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य अजीत बालाजी जोशी के अनुसार सरकार की नीति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। लोगों की शिकायत है कि उनके पड़ोसियों द्वारा पुराने मकान को तोड़कर स्टिल्ट पार्किंग एवं चार मंजिला मकान बनाने पर पहले से बने उनके मकान में दरारें आ जाती हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। इनका निवारण करने के लिए एचएसवीपी के चार उच्च स्तरीय अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है, जो निर्माण संबंधी शिकायतों पर अपनी सिफारिशें देगी।

इन नियमों को लागू करने के लिए कैबिनेट में हुआ था फैसला

स्टिल्ट पार्किंग की शर्त के साथ रिहायशी इलाकों में चार मंजिला भवन निर्माण का फैसला राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया था। सभी सेक्टरों पर यह निर्णय लागू है। पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक व सोनीपत सहित प्रदेश के अधिकतीर जिलों में इस फैसले के बाद लोगों ने अपने पुराने मकानों को तोड़कर नए सिरे से निर्माण किया है। हालांकि यह संख्या सेक्टरों में मकान व कोठियां बनाकर रह रहे लोगों के मुकाबले काफी कम है।