नाबालिक बच्चे के वाहन चलाने पर पिता की गलती मानी जाती है । ऐसा ही एक मामला मनीमाजरा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है , जहां पहली बार कार चला रहे नाबालिक बेटे की गलती का खामियाजा उसके पिता को भुगतना पड़ा ।

पिता के खिलाफ एफ़आईआर
पुलिस ने इस मामले में पहले आईपीसी की धारा-279 और 337 के तहत केस दर्ज कर नाबालिक को पकड़ा था। जब पुलिस को पता चला की लड़का नाबालिक है तो इसी एफआईआर में उसके पिता का नाम दर्ज कर , इसमें मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199 ए जोड़ी गयी । आरिफ को फ़िलहाल थाने से जमानत मिल गयी है । कार चला रहे बेटे को उसके हवाले कर दिया गया है । अब कोर्ट में जब चालान पेश होगा तो दोनों पर करवाई चलेगी । दोषी पाए जाने पर पिता को 199 ए के तहत तीन साल की सजा हो सकती है और साथ 25 हजार जुर्माना भी लग सकता है ।
स्कूल जा रहे बच्चो को मारी टक्कर
मनीमाजरा पिपलीवाला टाउन में रहने वाला सूरज और उसकी बहन ज्योति 28 फरवरी को स्कूल जा रहे थे । दोनों भाई-बहन पैदल जा रहे थे तो पीछे से आई I20 कार ने उन्हें टककर मार दी । जिसके बाद ज्योति के सिर व् घुटने पर चोट लग गयी और सूरज की बाजू फ्रैक्चर हो गयी । इसके बाद पुलिस ने घायल बच्चों के पिता की शिकायत पर नाबालिक के पिता के खिलाफ हिट एंड रन की एफआईआर दर्ज कर दी । पूछताछ में पिता ने कहा की वह अपने बेटे को कभी कार चलाने नहीं देते । साथ ही उनका कहना था की बेटा उन्हें बिना बताये कार ले गया था ।
