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मंत्रालय का निर्देश: P.G.I. के 5000 कर्मियों को वापिस देना होगा तीन साल का दीवाली बोनस

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीजीआई को ऐसा आदेश दिया जिससे पीजीआई के स्टाफ में हलचल मच गई। दरअस्ल मंत्रालय ने पीजीआई को निर्देश दिया है कि ग्रुब बी, सी और डी के सभी कर्मियों को पिछले तीन सालों में जो बोनस दिया गया था। वह उन्हों वापस करना होगा। पीजीआई में ग्रुप बी, सी और डी के पद पर काम करने वाले स्टाफ की संख्या लगभग 5000 है। जिनसे लगभग 12 करोड़ रूपए की रिकवरी की जाएगी।
जिसमें ग्रुप बी में नर्सिंग आफिसर, आफिस सुपरिंटेंडेंट व पर्सनल असिस्टेंट आते है, गु्रप सी में क्लर्क व ग्रुप डी में हॉस्पिटल व सेनिटेशन अटेडेंट्स आते है। जो कि इसका कड़ा विरोध कर रहे है। उनका मानना है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। दिवाली बोनस पर हर कर्मी का अधिकार होता है। इस तरह से मंत्रालय उनसे बोनस वापिस नहीं मांग सकता।
साल 2015 में वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों को बोनस देने के पत्र पर रोक लगाई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में गवर्निंग बॉडी की बैठक में भी बोनस को रेगुलर दिए जाने के पीजीआई के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। लेकिन दीवाली पर बोनस जारी करते हुए यह शर्त रखी गई की यदि केंद्र सरकार बोनस की वसूली करेगी तो बिना किसी नोटिस के पैसा वापिस ले लिया जाएगा।
मंत्रालय ने अब वसूली के निर्देश जारी कर दिए है। जिसका पीजीआई में विरोध जताया जा रहा है।