9 फरवरी 2017 को हुए अकांक्ष सेन की हत्या के मामले में सोमवार को चण्डीगढ़ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजीव गोयल की अदालत ने आरोपी हरमेहताब सिंह को दोषी कर दिया है। हत्या के दोषी हरमेहताब सिंह पर आईपीसी की धारा 302 और 34 लगाई गई है। 19 नवंबर को उन्हें सज़ा सुनाई जाएगी। वहीं अक्षांस सेन की हत्या में आरोपी का दूसरा साथी बलराज रंधावा अभी भी फरार है। जिसके ऊपर पुलिस द्वारा 1 लाख का ईनाम भी रखा गया है। पुलिस से बलराज को भगोड़ा घोषित कर दिया है।
आरोपी हरमेहताब पेप्सू के पूर्व सीएम ज्ञान सिंह रारेवाला का पोता है। जिसने चण्डीेगढ़ के सेक्टर-9 में पॉश इलाके में बीएमडब्ल्यू में सवार अपने साथी से कहकर अकांक्ष को कार से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान अकांक्ष ने दम तोड़ दिया था।
वारदात के समय मौके पर मौजूद मृत अकांक्ष के चचेरे भाई अदम्या राठौर और अकांक्ष के दोस्त गगनदीप शेरा, करणयोग और राज पपनेजा ने कोर्ट में अहम गवाह की भूमिका निभाते हुए। वारदात की रात किस तरह आरोपी ने अकांक्ष को मौत के घाट उतारा इसका आंखो देखा ब्यान दिया। आरोपी के खिलाफ गवाही दी।
सभी गवाह और सबूत आरोपी के खिलाफ पाए गए। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। जिसके सजा का फैसला 19 नवंबर को किया जाएगा।