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सड़क किनारे वाहन खड़ा किया तो कटेगा चालान

चण्डीगढ़। शहर की ट्रफिक पुलिस लोगों को सुविधाए देने के लिए हमेशा नए नियम व कानून बनाती रहती है साथ ही उनका सख्ती से पालन भी करवाती है। ऐसा ही एक कानून फरवरी से लागू होने जा रहा है। जिसमें यदि कोई भी वाहन चालक अपने वाहन को सड़क के किनारे पर खड़ा करेगा तो उसे चालान भरना पड़ेगा।

वाहन चालक द्वारा सड़क किनारे गाड़ी पार्क करना, गाड़ी साइड में लगाकर मोबाइल पर बात करना, गाड़ी में किसी का इंतजार करना या रेड लाइट होने पर स्लीप रोड जाम करना उन्हें महंगा पड़ सकता है क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट-2017 के ऑर्टिकल-22 के तहत नियम लागू करने का फैसला लिया है। ट्रैफिक पुलिस ने नियम के तहत कार्रवाई के लिए मध्य मार्ग, दक्षिण मार्ग और उद्योग पथ चुना हैं। जिसके बाद ऐसे वाहन चालकों पर चालान की कार्रवाई शहर के सभी मार्ग पर की जाएगी।

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दरअसल ट्रैफिक पुलिस को पब्लिक के द्वारा ट्रैफिक सिग्नल पर ग्रीन लाइट के इंतजार में खड़े वाहन चालकों द्वारा स्लीप रोड जाम करने की शिकायतें बार-बार मिलती रहती है। साथ ही ये भी अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ लोग रास्ते में वाहन खड़ा करके फोन पर बात करने लगते है, या फिर किसी के इंतजार करने जैसी बातों के कारण वाहन को रोक कर खड़े हो जाते है। जिससे सड़क पर ट्रैफिक की प्रोब्लम हो जाती है।

जिससे निजात पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस अब ऐसे वाहन चालकों का चालान करेगी जो सड़क किनारे वाहन रोक कर खड़े होते है ताकि शहर में चलने वाले वाहनों को ट्रैफिक की पेरशानी न हो सके।