चण्डीगढ़। वीरवार को प्रशासन एक नोटिस जारी किया है। जिसमें प्रशासन ने कहा है कि अब शहर में चलने वाली किसी भी गाड़ी में नाम या स्टीकर लगा होगा तो उसना चालान होगा। हालांकि हाईकोर्ट द्वारा 24 जनवरी को गाड़ियों पर स्टीकर और नाम लिखने पर चालान का आदेश जारी कर दिया है।
प्रशासन द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार किसी भी सरकारी या प्राइवेट गाड़ी पर स्टीकर लगाया अनिवार्य नहीं है। जैसे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट या इसी तरह का कोई पद नहीं लिख सकते हैं। न ही उस पर किसी डिपार्टमेंट का नाम या पोस्ट लिखी हो।
Read More: मार्च से शहर में सिर्फ वहीं ऑटो चलेंगें जिनपर लगी होगी RFID की चिप
ट्रैफिक पुलिस और संबंधित सभी डिपार्टमेंट्स को भी लेटर भेज दिए गए हैं। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं। अब अगर कोई इन निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसका 500 रुपए का चालान काटा जाएगा। हालांकि अभी तक ये कन्फ्यूजन है कि किस तरह के नाम लिखने पर पाबंदी है और किस तरह की चीजें गाड़ी पर लिख सकते हैं।
नियमों के प्रति पुलिस कर रही है जागरूक
ट्रैफिक पुलिसकर्मी प्रमुख मार्गों, लाइट्स प्वाइंट और चौराहों पर पदनाम वाले स्टीकर लगाकर चलने वाले वाहन चालकों को जागरूक भी कर रही है। इसके अलावा पुलिस ऐसे चालकों के वाहन नंबर, मोबाइल और नाम भी एक डायरी में नोट कर रही हैं।
जस्टिस राजीव शर्मा ने कहा
जस्टिस राजीव शर्मा ने आदेश देते हुए कहा था कि लोग अपने वाहनों पर विधायक, चेयरमैन, पुलिस, आर्मी और प्रेस आदि लिखवा रहे हैं यहां तक तो ठीक है। कुछ वाहनों पर तो विधायक का पड़ोसी, पूर्व विधायक तक लिखी तख्ती देखी गई है। यह सब सड़क पर अपनी धौंस जमाने के लिए किया जाता है। सड़क पर हर कोई समान है। ऐसे में कैसे कोई अपने वाहन पर अपना पद और विभाग आदि लिख सकता है।