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अब चण्डीगढ़ कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र होगी 60 वर्ष

चण्डीगढ़। पहले रिटायरमेंट की उम्र 60 साल थी, जिसे पंजाब सरकार ने घटाकर 58 साल कर दिया था। जिससे चण्डीगढ़ के कर्मचारियों को भी 58 साल की उम्र में रिटायर किया जाने लगा।
लेकिन अब एक बार फिर से चण्डीगढ़ के कर्मचारियों को 60 साल की उम्र में रिटायर करने का प्रावधान किया जा रहा है। क्योंकि अब चण्डीगढ़ प्रशासन सेंट्रल सर्विस रूल्स को लागू करने जा रहा है। प्रशासक वीपी सिंह बदनोर ने प्रशासन को निर्देश दिए गए है। जिसके बाद  जल्द ही चण्डीगढ़ प्रशासन यहां पर सेंट्रल सर्विस रूल्स को इंप्लीमेंट करेगा।

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लागू होगा 7वां पे कमीशन

यदि चण्डीगढ़ में सेंट्रल रूल्स लागू हुआ तो चण्डीगढ़ के कर्मचारियों को 7वां पे कमीशन भी लागू होगा। जिससे उनकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। अभी चण्डीगढ़ में 5वां पे कमीशन लागू है क्योंकि पंजाब में भी 5वां पे कमीशन लागू है। 7वां पे कमीशन लागू होने के बाद चण्डीगढ़ में कर्मचारियों की कैटेगरी वाइज सैलरी में इजाफा होगा।

अभी तक पंजाब की पॉलिसी पर निर्भर था चण्डीगढ़ प्रशासन

चंडीगढ़ प्रशासन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है। किसी भी तरह की कोई पाॅलिसी हो, वह केंद्र से ही मंजूर होती है। यहां तक कि अगर चंडीगढ़ प्रशासन के किसी भी डिपार्टमेंट में पोस्टें बढ़ानी हैं तो इसकी मंजूरी केंद्र से लेना जरूरी है। सभी फाइनेंशियल रूल्स भी केंद्र के लागू होते हैं।

लेकिन मौजूदा समय में प्रशासन में काम करने वाले सभी कर्मचारियों पर पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स लगते हैं। यानि इनकी सैलरी, पे कमीशन और रिटायरमेंट एज सभी पंजाब की पाॅलिसी पर निर्भर है।