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हाईकोर्ट ने किया PTI टीचरों के केस को डिसमिस

सुप्रीम कोर्ट से हटाए जाने के आदेशों के बाद हरियाणा के 1983 PTI टीचरों को अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इन टीचर्स के केस को डिसमिस कर दिया है। इन शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग के आदेश को चुनौती दी थी, लेेेकिन अब हाईकोर्ट ने यह केस डिसमिस कर दिया है।

1983 PTI टीचर्स को सुप्रीम कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया था। इसको लेकर हरियाणा में कर्मचारी चयन आयोग ने दोबारा से भर्ती निकाली है। वहीं शिक्षा विभाग ने इन टीचर्स की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी कर दिये थे, जिसके बाद अलग-अलग जिलों के शिक्षा अधिकारियों ने एक्शन लिया था।

इन्ही आदेशों को रोकने के लिए PTI टीचर्स ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पहली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से जबाव मांगा था वहीं PTI की सेवाओं को यथास्थिति रखने के आदेश दिये थे, लेकिन अब हाईकोर्ट में यह केस डिसमिस हो गया है।