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दूसरे राज्य से चंडीगढ़ आने वालो को 14 दिन करना होगा सेल्फ होम क्वारंटीन

चंडीगढ़ में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलो को देखते हुए प्रशासन ने कड़े कदम उठाये है। प्रशासन ने आदेश जारी कर कहा है कि अब दूसरे राज्यों से चंडीगढ़ आने वाले हर व्यक्ति को 14 दिन तक सेल्फ होम क्वारंटीन रहना होगा।
शहर में आये दिन कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे है। जिसमे से अधिकतर मामले अन्य राज्यों से आने वाले लोगो में पाए जा रहे है। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर कि अद्यक्षता में सोमवार को हुई मीटिंग में ट्राइसिटी (चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली) को छोड़कर अन्य जगहों से शहर में आने वाले हर व्यक्ति को 14 दिन तक अनिवार्य रूप से सेल्फ होम क्वारंटीन रहना होगा। हालांकि प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह नियम उन्हीं लोगों पर लागू होगा जो चंडीगढ़ में तीन दिन से ज्यादा समय तक रुकेंगे। इस छूट का लाभ उन लोगों को भी मिलेगा जो ट्राइसिटी के अलावा अन्य जगहों से रोजाना चंडीगढ़ में नौकरी के लिए आते और जाते हैं।

72 घंटे के लिए चंडीगढ़ आ रहे हैं तो होम क्वारेंटाइन ज़रूरी नहीं

अगर कोई भी व्यक्ति 72 घंटे के लिए चंडीगढ़ आ रहा है तो उसे होम क्वारेंटाइन ज़रूरी नहीं है। प्रशासन द्वारा ये छूट इसीलिए दी गयी है ताकि सरकारी कर्मचारी या अन्य लोग जो बाहर से चंडीगढ़ में कुछ समय के लिए आते है उन्हें दिक्कत ना हो।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है

अगर कोई व्यक्ति चंडीगढ़ आ रहा है तो उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। फिर चाहे वो कोई भी समय सिमा के लिए आये। सेल्फ जेनरेटेड डाॅक्यूमेंट के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की वेबसाइट admser.chd.nic.in/visitregis/ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद ये डाॅक्यूमेंट जेनरेट होगा, ताकि बाहर से आने वाले लोगों का रिकाॅर्ड प्रशासन के पास रहे।