चण्डीगढ़। शहर में कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे है। अब शहर अलग-अलग एरिया से कोरोना के मरीज सामने आ रहे है । कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने भी अपने नियमों में बदलाव किए हैं और सख्ती बढ़ा दी है।
प्रशासन ने अब तय किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्य से आता है तो उसे चंडीगढ़ में रखने वाले व्यक्ति को इसकी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। बाहर से आकर 72 घंटे से अधिक समय तक प्रशासन को बिना सूचित किए चंडीगढ़ में रुकते हैं तो उन्हें फाइन के साथ साथ जेल भी हो सकती है।
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एडवाइजर मनोज परिदा की तरफ से इस संबंधी विस्तृत आदेश जारी किए गए हैं। परिदा ने कहा है कि प्रशासन की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले व्यक्ति की जानकारी 112 पर दी जा सकती है। जारी आदेशों के अनुसार अगर ट्राइसिटी के बाहर से कोई भी व्यक्ति तीन दिन से ज्यादा समय के लिए चंडीगढ़ में रहने के लिए आ रहा है तो उसकी जानकारी चंडीगढ़ प्रशासन की वेबसाइट पर देनी होगी। अगर किसी के घर में कोई रिश्तेदार या जानकार रहने के लिए आ रहा है तो घर के मालिक को उस व्यक्ति की जानकारी चंडीगढ़ प्रशासन की वेबसाइट पर देनी होगी।
प्रशासन ने सभी होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, गवर्नमेंट और प्राइवेट रेस्ट हाउस आदि को भी आदेश दिए हैं कि उनके यहां ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी चंडीगढ़ प्रशासन की वेबसाइट पर देनी होगी। विजिटर का डेली रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज करना होगा। बिना आरोग्य सेतु एप के किसी को नहीं रखा जा सकेगा।
बाहरी राज्यों से आने वाले बिना लक्षण वाले लोगों को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 14 दिन के लिए सेल्फ होम क्वारंटीन रहना होगा। अगर व्यक्ति ट्राइसिटी का रहने वाला है तो उसे सेल्फ होम क्वारंटीन की आवश्यकता नहीं होगी। अगर उन्हें फिर भी कोई चिकित्सक जांच की जरूरत महसूस होती है तो वह चंडीगढ़ के हेल्पलाइन नंबर 9779558282 पर कॉल कर सकते हैं।