चण्डीगढ़। Unlock-2.0 की शुरूआत हो चुकी है। इस नए अनलॉक में प्रशासन द्वारा लोगों को राहत देने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसमें Unlock-1.0 से कई तरह के परिवर्तन किए गए है। रात के समय शहर में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, इसके समय में परिवर्तन कर दिया गया है। अब रात 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक कफ्र्यू लागू रहेगा। इस दौरान बाहर निकलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
जानिए नई गाइडलाइन में हुए नियम बदलाव
- रात का कफ्र्यू के दौरान यदि कोई बाहर निकलता है तो उस पर धारा 188 के तहत कार्रवाही की जाएगी।
- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
- पंजाब के समान पैटर्न पर, स्कूटर / मोटरसाइकिल पर अधिकतम दो व्यक्ति, कार में 4 व्यक्ति और एक ऑटो-रिक्शा में 3 व्यक्ति (ड्राइवर सहित) को अनुमति दी जाएगी। हालांकि, सभी सवार मास्क का उपयोग करेंगे और वाहन मालिकों द्वारा नियमित रूप से स्वच्छता की जाएगी।
- सभी दुकानों / रेस्तरां को सुबह 10:00 से रात 9:00 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी।
- कॉल सेंटर / औद्योगिक प्रतिष्ठानों को रात की शिफ्टों के संचालन की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते उनके कर्मचारी कार्यालय / कारखाने के परिसर से कर्फ्यू की अवधि के दौरान 10:00 बजे से 05:00 बजे तक बाहर न निकलें।
- सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल और धार्मिक फंक्शन के साथ लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी रहेगी।
- सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, स्पा सेंटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह की बाकी जगहों पर भी पाबंदी जारी रहेगी।
- प्रशासन ने शादी या फंक्शन में शराब परोसने की मंजूरी दे दी है। सिर्फ किसी समारोह पर ही एक दिन का लाइसेंस दिया जाएगा। होटल-रेस्टोरेंट में भी कोई फंक्शन है तो वहां शराब सर्व हो सकेगी। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से मंजूरी लेना जरूरी होगा। होटल-रेस्टोरेंट के मालिकों की एक मांग तो पूरी हो गई है, लेकिन प्रशासन ने रोज लिकर सर्व करने की मंजूरी नहीं दी है।
- अपनी मंडी, ऑर्गेनिक मंडी और इंटर स्टेट बस सर्विस फिलहाल बंद रहेगी।
- अंतर-राज्यीय बस सेवा अगले आदेश तक निलंबित रहेगी।