उपायुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने आदेश जारी कर मकान न. 13 सैक्टर 6, मकान न. 3 सैक्टर 11, मकान न. 31 नाडा साहेब, मकान न. 42 सैक्टर 21, मकान 78 महेशपुर, मकान 16 आशियाना सैक्टर 19, मकान 878 सैक्टर 10 में कोरोना पोजिटिव मामले पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इनके साथ लगते क्षेत्र बफर जोन में रहेगें।
इसके इलावा पोस्ट आफिस वाली गली बरवाला, मकान न. 436, बी-2 शिव कालोनी पिंजौर, मकान 183 ए, बी-4 मैन विराट रोड हिमशिखा पिंजौर व गांव समलहेड़ी में कोरोना पोजिटिव मामले पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इसके साथ लगता क्षेत्र बफर जोन में रहेगा।
साथ ही उपायुक्त ने सैक्टर-2, GH 94 टावर A सैक्टर 20, मकान 418 से 422 चण्डीमंदिर एवं गांव कोट के कंटेनमेंट क्षेत्रों को मुक्त कर दिया गया है।
उपायुक्त के आदेशानुसार इस कंटेनमेंट जोन के शहरी विकास प्राधिकरण की सम्पदा अधिकारी ममता शर्मा ओवर आल इंचार्ज व एसडीई राजेश खुरान उनकी सहायता करेंगे। इसके अलावा सिविल सर्जन डा. जसजीत कौर रोगी को आईसोलेट करने के अलावा चिकित्सकों की टीमों का गठन कर घर घर स्क्रीनिंग एवं सांस व फ्लू आदि से ग्रस्त लोगों की जाचं एवं नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के साथ ही रोगियों के कंटेक्ट में पहले व अब तक रहे लोगों की पहचान एवं जांच का कार्य करेंगे।
जारी आदेशानुसार कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन में नगर निगम आयुक्त इस कंटेनमेंट क्षेत्र को सेनीटाईज करवाने के ठोस कचरा प्रंबधन का निस्पादन सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती एवम् नाके लगवाना सुनिश्चित करेंगें। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक आवश्यक सेवाओं की पूर्ति तथा कार्यकारी अभियंता उत्तर हरियाणा बिजली निगम बिजली सप्लाई तथा कार्यकारी अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग को पेयजल सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।