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5 अगस्त से खुलेंगें जिम व योगा संस्थान

चण्डीगढ़। गृह मंत्रालय द्वारा 1 अगस्त से शुरू होने जा रहे अनलॉक 3.0 पर गाइडलाइन जारी कर दी गई। जिसमें गृह मंत्रालय ने 5 अगस्त से जिम व योगा सेंटर्स को खोलने की अनुमति दे दी है।
लेकिन जिम व योगा सेंटर्स में कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी तरह के जरूरी इंतजाम किया जाना जरूरी है। इस बात का ख्याल जिम व योगा सेंटर्स के मालिकों को रखना होगा।

शहर में अभी क्या-क्या बंद रहेगा जानिए

जिम व योगा सेंटर्स को खोलने की अनुमति तो दे दी गई है लेकिन इसके अलावा कई संस्थानों पर अभी भी रोक जारी रखी है। स्कूल, कॉलेंज व कोचिंग सेंटर्स को 31 अगस्त तक बंद रखने के निर्देश जारी किए गए है।

साथ ही शहर के सभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल व ऐसे अन्य स्थानों पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समेत भीड़ जमा करने वाले सभी कार्यक्रमों पर पहले की तरह ही रोक जारी रहेगी।

जबकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इससे जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दे दी गई है। इन कार्यक्रमों को आयोजित करने के साथ-साथ कोरोना वायरस बचाव के लिए बनाए गए नियमों का भी सख्ती से पालन करना जरूरी होगा। आयोजन में आने वाले सभी अतिथियों व अन्य लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा।

चण्डीगढ़ और पंचकूला खुलेंगे या नहीं SOP रिलीज़ होने के बाद ही पता चल पायेगा 

अब देखा ये जाएगा कि चण्डीगढ़ और पंचकूला प्रशासन द्वारा शहर में जिम व योगा सेंटर्स खोलने की अनुमति दी जाएगी या नहीं। इसको लेकर अभी SOP रिलीज की जानी है। जिसके बाद ही ये पता चल पाएगा की गृह मंत्रालय द्वारा दिए निर्देशों अनुसार शहर में जिम और योगा सेंटर्स खुलेंगे या नहीं।