चण्डीगढ़। अनलाॅक 4.0 की शुरूआत होते ही केंद्र सरकार जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में बार खोल दिए गए थे। लेकिन अब शुक्रवार को औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए है। प्रभारी अपर आबकारी आयुक्त हरिश्चंद्र की ओर से सभी जिला आबकारी अधिकारियों को आदेश दिए गए।
जिसके बाद से अब जारी की गई नई शर्ताें के अनुसार ही बार खोले जाएंगें। जिसके अनुसार अब बार सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक ही खुलेंगें। बार में एक समय में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत ही लोग बैठ सकते हैं। कोरोना के लेकर बनाए गए सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
बार स्टाफ को हमेशा मास्क, हाथों में ग्लब्स पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को ख्याल रखना होगा। काउंटर से शराब नहीं दी जाएगी। होटल के कमरों में शराब की सप्लाई लाइसेंस नियमों के तहत किसी भी समय की जा सकेगी।