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अब लाउडस्पीकर बजाने के लिए लेनी होगी लिखित परमिशन

चण्डीगढ़। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर आदेश जारी किये है। जिनके अनुसार किसी भी जगह पर लाउडस्पीकर बजाने के लिए तय की ध्वनि के स्तर सीमा से ज्यादा नहीं होगी। यदि कोई तय ध्वनि स्तर सीमा से ज्यादा आवाज में लाउडस्पीकर बजाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी।

फिर चाहे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा जैसे धार्मिक स्थल ही क्यों न हों। इन्हें भी बिना परमिशन के लाउडस्पीकर बजाने की मंजूरी नहीं है। साथ ही किसी भी व्यक्ति या धार्मिक स्थल को लाउडस्पीकर बजाने की लिखित मंजूरी मिलने के बाद में यह अंडरटेकिंग भी देनी होगी कि ध्वनि का स्तर तय सीमा से ज्यादा नहीं होगा।

रेजिडेंशियल एरिया रात 10 से सुबह 6 बजे तक हॉर्न बजाने पर लगा बैन

डीसी ने इस मीटिंग में साइलेंस जोन में हॉर्न बजाने पर पाबंदी लगा दी है । सभी तरह के शोर प्रदूषण को नियंत्रित करने के दिए आदेश । इसके अलावा रेजिडेंशियल एरिया में रात 10 से सुबह 6 बजे तक हॉर्न नहीं बजाया जा सकता। केवल पब्लिक इमरजेंसी को देखते हुए इसका प्रयोग हो सकता है। पहली बार रेजिडेंशियल एरिया में हॉर्न को पूरी तरह से बैन किया गया है।

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डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने कहा दस दिनों में दिखना चाहिए असर

मंगलवार को डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए बुलाई सभी एसडीएम और संबंधित डिपार्टमेंटों की मीटिंग में यह आदेश जारी किए। डीसी ने स्पष्ट शब्दों में सभी एसडीएम और पुलिस को कहा कि अगले दस दिनों में इन आदेशों का असर दिखना चाहिए।