चण्डीगढ़। पिछले काफी समय से सुखना लेक को वेटलैंड घोषित किए जाने को लेकर तैयारी की जा रही थी। बुधवार को यूटी प्रशासन द्वारा इसे वेटलैंड घोषित कर दिया गया, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से सुखना लेक के 493 एकड़ एरिया को वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 के तहत नोटिफिकेशन की गई है।
अब सुखना के 50 मीटर के दायरे में कंस्ट्रक्शन करने पर लगी पांबदी
सुखना को वेटलैंड घाषित कर दिया गया है। जिसके अनुसार अब सुखना के आसपास के 50 मीटर तक के दायरे में किसी भी तरह का कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा। यदि कोई ऐसा कुछ करता पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सुखना के वेटलैंट घोषिट होने के बाद अन्य कई पांबदी लगाई गई है।
जिसमें यहां कमर्शियाल माइनिंग व पत्थर तोड़ने पर पाबंदी लग गई है, बत्तख या बाकी बर्ड्स या कछुए वगैरह लेक में छोड़ने पर लगी रोक, शिकार करने पर व प्लास्टिक कैरी बैग फेंकने और पूरी तरह से पाबंदी लगी, किसी भी तरह के वेस्ट मैटेरियल की वेटलैंड के एरिया में स्टोर करने या फेंकने पर लगी पाबंदी, लकड़ी को लेकर नई इंडस्ट्री लगाने पर पाबंदी, अनट्रीटेड वेस्ट वाॅटर को इस एरिया में छोड़ने पर पाबंदी, मौजूदा इंडस्ट्री जो इसके आसपास है, उसकी एक्सपेंशन की जाए, अनट्रीटेड वेस्ट को वेटलैंड में डिस्चार्ज करने पर पाबंदी, सॉ मिल्स लगाने पर पाबंदी, अनट्रीटेड वेस्ट वाॅटर को इस एरिया में छोड़ने पर पाबंदी ।
सुखना के पास नए होटल नहीं बनाए जा सकेंगे
अब सुखना एरिया में किसी भी नए होटल या रिसोर्ट को परमिशन नहीं दी जाएगी, वहीं पुराने होटल जारी जो जिस एरिया में होंगे, उन्हें रेगुलेट किया जाएगा। वहीं सुखना के घुमने के लिए इकों टूरिज्म को मंजूरी मिली है।
इलेक्ट्रिकल और टेली कम्युनिकेशन टावर्स को रेगुलेट किया जाएगा, साथ ही रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग, बिना केमिकल फर्टिलाइजर यूज के डेयरी फार्मिंग और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस को प्रमोट किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के यूज़ को सुखना में प्रमोट किया जाएगा, सभी एक्टिविटीज के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन प्रमोट किया जाएगा।
अगर वेटलैंड रूल्स को कोई वाॅयलेट करता है तो उस पर एन्वायर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत कार्रवाई की जाएगी।