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जाह्नवी की बेल के लिए वकील ने दी उनके महिला होने की दलील, कोर्ट ने की नामंजूर

<p>सड़क हादसे में दो लोगों को कुचलने के आरोप का सामना कर रहीं कॉरपोरेट वकील जाह्नवी गडकर की जमानत अर्जी मुंबई की कुर्ला कोर्ट ने खारिज कर दी। गडकर के वकील ने जज रिचा खेड़कर की अदालत में गडकर के महिला होने की दलील देते हुए उन्हें जमानत देने की अपील की थी। 35 साल की जाह्नवी पर 10 जून को शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए दो लोगो को कुचलने का आरोप है। दोनों की मौत हो गई थी। गडकर की बेल अर्जी खारिज करते हुए अदालत ने उन्हें 10 जुलाई तक हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने इस मामले में गडकर के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया था।<br><span style=”font-weight: bold;”></span></p><p><span style=”font-weight: bold;”>बचाव पक्ष के वकील की दलील</span><br>गडकर के वकील अमित देसाई ने अदालत में कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है, लिहाजा उनकी मुवक्किल को हिरासत में रखे जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि गडकर को जेल में रखना सुनवाई से पहले सजा देने जैसा है। गडकर के वकील ने उनके महिला होने की दलील देते हुए कहा कि उनका अपराध इतना बड़ा नहीं है जिसमें फांसी की सजा सुनाई जानी हो।<br>पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि गडकर अपने रसूख का इस्तेमाल कर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती हैं या देश से बाहर जा सकती हैं। इस पर गडकर के वकील देसाई ने कहा कि हादसा हो चुका है अब इस पूरे मामले में ऐसा कोई सबूत नहीं बचा है, जिससे छेड़छाड़ की जा सके। देसाई ने दलील दी कि गडकर को बेल देते हुए उन्हें घर जाने दिया जाए। उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि जब भी पुलिस इस मामले में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी वे कोर्ट और पुलिस के सामने हाजिर हो जाएगीं।<br><span style=”font-weight: bold;”></span></p><p><span style=”font-weight: bold;”>सरकारी वकील ने किया जमानत का विरोध</span><br>इस मामले में सरकारी वकील प्रह्लाद महाजन ने गडकर को बेल दिए जाने का यह कहते हुए विरोध किया कि उनका अपराध गंभीर है और ऐसे मामले में उन्हें बेल नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ गवाह आरोपी के दोस्त हैं और एक ही इलाके में रहते हैं। ऐसे में अगर गडकर को जमानत दी गई तो सबूतों के छेड़छाड़ का खतरा है लिहाजा गडकर को इस मामले में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सरकारी वकील ने कहा कि गडकर के वकील मामले को केवल उलझा रहे हैं और मामले में फैसला कराने में देर कर रहे हैं।<br><span style=”font-weight: bold;”></span></p><p><span style=”font-weight: bold;”>क्या है मामला?</span><br>आरोपी गडकर ने 10 जून की रात शराब पीकर अपनी ऑडी कार ड्राइव करते हुए मुंबई में एक टैक्सी को टक्कर मार दी थी। ईस्टर्न फ्रीवे पर हुई इस घटना में 2 लोगों को मोहम्मद अब्दुल सैयद (55) और मो.सलीम साबूवाला की मौत हो गई थी।<br><br></p>