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हादसे में गिरी इमारत, प्रशासन की लापवाही पर उठे सवाल

मोहाली। शनिवार को मोहाली के लांडरां-खरड़ रोड़ पर सेक्टर-115  में तीन मंजिला इमारत गिर गई थी। जिसमें तीन लोगों की इमारत के दबने से मौत हो गई थी। लेकिन अब तीन इमारत के अचानक गिर जाने के कारण प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो इमारत गिरी उसके साथ एक होटल का निर्माण चल रहा था, जिसका नक्शा खरड़ नगर काउंसिल ने पास किया था। नक्शा पास करने के बाद बेसमेंट का काम काफी समय से चल रहा था। बेसमेंट खोदने और बनाने को लेकर नियमों का पालन किया गया या नहीं इसे लेकर खुद नगर काउंसिल स्पष्ट नहीं है।

ऐसे हुआ हादसा 

शनिवार दोपहर साढ़े 12 बजे के करीब हुआ। लांडरां रोड पर स्थित अंबिका इंफ्रास्ट्रक्चर नामक रियल इस्टेट कंपनी के ऑफिस की तीन मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग है। उसके साथ पीछे की तरफ कंपनी का होटल बनाना है। होटल की बेसमेंट के लिए शनिवार को जेसीबी से खुदाई की जा रही थी कि अचानक पुरानी बिल्डिंग ढह गई।

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बताया जा रहा है कि जेसीबी ऑपरेटर ने खुदाई के दौरान तीन मंजिला बिल्डिंग की नींव के पास खुदाई के दौरान जोरदार टक्कर मार दी गई, इससे बिल्डिंग हिल गई। बिल्डिंग के ऊपर दो विशालकाय मोबाइल टावर थे, जो इस झटके के कारण एक ओर झुक गए और देखते ही देखते बिल्डिंग पीछे खोदी गई बेसमेंट में ही समां गई। जिस वक्त हादसा हुआ, उस वक्त पुरानी बिल्डिंग में कंपनी के ऑफिस में तीन लोग थे। तीनों बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब गए। जेसीबी चालक हरमिंदर सिंह गांव बडवाली, मोरिंडा की मौत हो गई।

नगर काउंसिल को पतला ही नहीं कि नियमों का सही से पालन हुआ या नहीं

जब किसी भी बिल्डिंग के लिए बेसमेंट बनाना हो तो उन्हें इससे जुड़े नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। साथ ही नगर काउंसिल को किसी भी इमारत में क्या बन रहा है, और काम सही ढंग से हो रहा है या नही इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन नगर काउंसिल को पता ही नहीं है कि यहां नियमों का पालन सही से हुआ यहा नहीं। जबकि नियमानुसार जब किसी इमारत के लिए बेसमेंट की खुदाई करनी होती है तो साथ लगती बिल्डिंग से 5 से 6 फुट जगह छोड़नी जरूरी है।

इसके अलावा साथ लगती इमारतों के मालिकों के साथ एक बॉन्ड भरना होता है, जिसमें यह साफ होता है कि अगर बेसमेंट खोदते समय किसी तरह का भी नुकसान होता है तो बेसमेंट खोदने वाला उसका जिम्मेदार होगा और उसकी भरपाई भी करेगा। इतना ही नहीं इस सब की सूचना बेसमेंट खोदने से पहले स्थानीय काउंसिल, निगम या फिर अन्य अथॉरिटी जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो, उसे देनी होती है। इस मामले में इन नियमों का पालन हुआ या नहीं यह तक खरड़ नगर काउंसिल को पता नहीं है।