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1 अप्रैल से चार्ज होंगे हाउस-प्रॉपर्टी के बढ़े हुए रेट

चण्डीगढ़। सोमवार को प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने मंजूरी। अब 1 अप्रैल से हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स के बढ़े रेट चार्ज होने शुरू हो जाएंगें। नगर निगम ने पूरे शहर की कमर्शियल इमारतों को जोन ए, बी, सी और डी में बांटा हुआ है। जबकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को तीन जोन में बांटा हुआ है। हर जोन के अलग-अलग रेट हैं। शहर की सभी रेजिडेंशियल इमारतें और कमर्शियल इमारतों को ये टैक्स भरना होगा। नगर निगम प्रति स्क्वेयर फीट से हिसाब से टैक्स चार्ज करता है। जिसके मुताबिक बनी राशि इमारत के मालिक को भरनी होती है।

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पेट्रोल पंप से पहले 11 रुपये प्रति स्क्वेयर फीट के हिसाब से टैक्स लिया जाता था जिसे अब 13 रुपये कर दिया गया है। वहीं शहर के बूथ जोन डी में पड़ने वाली इमारतों से 55 रुपये टैक्स लिया जाता था। जिसे अब 65 रुपये कर दिया गया है।