उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी कर NDMA की गाईडलाईन अनुसार कोविड-19 की रोकथाम के लिए लाॅकडाउन का समय 31 मई तक बढा दिया है। जारी आदेशानुसार जिला की बारबर शाॅप, सैलून, स्पा नहीं खुलेंगें। सभी शिक्षण संस्थाएं, कालेज, स्कूल, कोचिंग सैंटर बंद रहेंगें।
होटल, रेस्टोरेंट में किचन कार्य करेंगी लेेकिन होम डिलिवरी की सेवाएं ही दी जा सकेगी। इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनेैतिक, इंटरटेंनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह एवं बडी मण्डली आदि में एकत्र होने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
हर रोज़ 7 से 6.30 बजे खुली रहेंगी यह दुकाने
आटा चक्की, राशन, मिल्क, डेयरी, फल एवं सब्जी, दवाई की दुकाने, होम्योपेथिक, आयुवेर्दिक दवाईयां, बुक एवं स्टेशनरी दुकाने, पोल्ट्री, पशु चारा, फर्टिलाईजर सीडस, कृषि उपकरण, बेकरी, कन्फैक्शनरी एवं अन्य आवश्यक सेवाएं जो पहले से मुक्त हैं वे सभी दिनों में प्रातः 7 बजे से सायं 6.30 बजे खुली रहेंगी।
अन्य दुकानों को सप्ताह में तीन-तीन दिन तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार को 9 से 6 बजे तक खुली रहेंगी यह दुकाने
जिला में प्लम्बर, बिजली, पंखे, कूलर, एसी रिपेयर, इलैक्ट्रीकल एण्ड सेनीटरी गुडस, निर्माण सामग्री, वाहन रिपेयर, वर्कशाॅप एवं डेंटिंग पेंटिंग, साईकल स्टोर और रिपेयर, हार्डवेयर और पेंट, फर्नीचर, प्लाईवुड, टिम्बर, ग्लास, इत्यादि कार्य, इन्र्वटर, बैटरी, जनसेट, इलैक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर, लेपटोप की मरम्मत दुकाने, बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार को प्रातः 9 बजे से सांय 6 बजे तक खुली रहेंगी।
मंगलवार, वीरवार व शनिवार को 9 से 6 बजे तक खुली रहेंगी यह दुकाने
गिफ्ट शाॅप, खिलोने की दुकाने, बैग, सुटकेस, ड्राईक्लीनर, ज्वैलरी, गारमेंटस, क्लोथ हाउस, शूज शाॅप, फोटोस्टेट, मोबाईल रिचार्ज, बैंडिंग एवं फर्नीचर एवं स्क्रैप व कबाड़ी की दुकाने मंगलवार, वीरवार व शनिवार को प्रातः 9 बजेे से सांय 6 बजे तक खुली रहेंगी।
कालका व पिंजौर में उत्तर और पूर्व फेस की सभी दुकाने सोमवार को छोड़कर प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। इसी प्रकार पश्चिम एवं दक्षिण फेस की दुकानें सोमवार को छोड़कर दोपहर एक बजे से सांय 6 बजे तक खुली रहेंगी।
सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंस का पालन करना उनकी जिम्मेवारी होगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दुकानें प्रातः 8 बजे से सांय 6 बजे तक खुली रहेंगी। दुकानदारों को आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना एवं एप की जानकारी ग्राहकों को देना एवं प्रोत्साहित करना जरूरी है। दुकानदारों को थर्मल स्कैनिंग, हैण्ड वाश के लिए बिना टच किए सेनीटाईजर मशीन कार्यस्थल के प्रवेश व निकासी द्वार पर उपलब्ध होनी चाहिए।