पंजाब। राज्य में लगे लाॅकडाउन 5.0 में पंजाब सरकार द्वारा लोगों को सुविधा देने के लिए नए निर्देश जारी किए गए है। जिसके अनुसार सोमवार से राज्य में सभी धार्मिक स्थल, हाॅटल व माॅल्स खोल दिए जाएंगें।
हालांकि सरकार द्वारा इसके लिए कुछ नियम भी लागू किए है जिसके अनुसार धार्मिक स्थलो को तो खोला जाएगा लेकिन वहां लंगर सेवा और प्रसाद बांटने पर पाबंदी लगा दी गई है, धार्मिक स्थलों में एक समय में 20 लोगों से ज्यादा के एकत्र होने पर मनाही है। वहीं माॅल्स के ट्रायल रूम भी बंद रखे जाएगें, साथ ही हाॅटल व माॅल में आने वाले लोगों के फोन में कोवा एप्प होना अनिवार्य है।
सुबह 5 से रात 9 बजे तक वाहन चलानें की परमिशन
लाॅकडाउन के नए चरण में बाहर आने-जाने वाले लोगों को काफी राहत दी गई है। राज्य सरकार द्वारा वाहनों को भी सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक चलने की छूट दे दी है।
यूटी प्रशासन द्वारा धार्मिक स्थल व माॅल खोलने का आदेश जारी, लेकिन नियमों का सख्ती से हो पालन
यूटी प्रशासन द्वारा शुक्रवार को दिशा-निर्देश जारी किये गए । सोमवार से सभी मंदिर व अन्य धार्मिक स्थल खुलेंगे लेकिन कहीं पर भी प्रसाद नहीं मिलेगा। पूजा करते वक्त छह फीट की दूरी रखनी होगी। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु न तो मंदिर की घंटी बजा सकेंगे और न ही उन्हें धार्मिक ग्रंथ छूने दिया जाएगा। श्रद्धालुओं को अपने जूते-चप्पल भी गाड़ी में रखना होगा नहीं तो घर ही छोड़कर आना होगा, मंदिर में कोई व्यवस्था नहीं होगी।
यूटी प्रशासन ने रेस्टोरेंट के लिए भी गाइडलाइंस जारी की
जिसमें ग्राहकों के रेस्टोरेंट में आकर खाना खाने की बजाय होम डिलीवरी को बढ़ावा दिया जाए। केवल बिना लक्षण वाले स्टाफ और ग्राहकों को ही रेस्टोरेंट में प्रवेश दिया जाए। कर्मचारियों को मास्क लगाने या फेस कवर करने पर ही अंदर एंट्री दी जाए और वे पूरे समय इसे पहने रहें।
ग्राहकों की संख्या अधिक होने पर उन्हें वेटिंग एरिया में बैठाया जाए। रेस्टोरेंट परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए फ्लोर पर मार्किंग करनी पड़ेगी। रेस्टोरेंट में ग्राहकों के आने-जाने के लिए अलग-अलग गेट होने चाहिएं।