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शादी में 30 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए तो, भरना होगा 10 हजार का जुर्माना

मोहाली। पंजाब सरकार द्वारा कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए अधिक सख्ती बर्तने का फैसला किया है। कोरोना के चलते राज्य में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, होम क्वारंटाइन आदि जैसे नियम बनाए गए है। जिनका पालन न करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है।

लेकिन बावजूद इसके राज्य में कोरोना के मरीजों का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,000 के पार पहुंचने वाला है। ये चेन टूटने का नाम इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि अभी भी बहुत से लोग कोरोना बचाव के लिए बनाए नियमों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे है।

जिस कारण पंजाब सरकार ने सख्ती बरतते हुए। राज्या में जुर्माना की राशि को बढ़ा दिया है। अब यदि किसी शादी में 30 से ज्यादा लोग मिलते तो उनपर 10,000 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वीरवार को कोरोना महामारी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग में इसका एलान किया।

पंजाब राज्य में जुर्माने की नई गाईडलाईन

शादी में 30 से ज्यादा लोग होने पर लगेगा 10,000 का जुर्माना, होम क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करने पर पहले 200 रुपये जुर्माना लगता था, जिसे बढ़ाकर अब 5,000 रुपये कर दिया गया है।
वहीं हॉटल व रेस्टोंरेट्स को खोलने के साथ ही उनके लिए नियमों का प्रोटोकॉल तैयार कर दिया गया था। जिसके अनुसार नियमों का उल्लंघन करने पर पहले उन्हें 2,000 रुपये जुर्माना भरना होता था लेकिन अब इस राशि को बढक़र 5,000 रुपये कर दिया गया है।

वहीं अन्य नियमों पर लगाए गए जुर्माना राशि को बढ़ाया नहीं गया है। यानि मास्क न पहनने पर 500 रुपये जुर्माना भरना होगा, दुकानों में दूरी न रखने पर 2,000 रुपये , सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 500 रुपये जुर्माना, बस में मास्क न पहनने पर 3,000 रुपये जुर्माना, ऑटो में नियम तोड़ने पर 500 रुपये, वहीं एसयूवी में नियम तोडऩे पर 2,000 रुपये जुर्माना भरना होगा।