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पंजाब में आज से 15 मई तक लगा मिनी लॉकडाउन, क्या खुला क्या बदं यहां जानें

हरियाणा में लॉकडाउन के बाद पंजाब ने भी मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा। जिस दौरान सिर्फ जरूरी दुकानें ही खुली रहेंगी। गैरजरूरी दुकानों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। यह फैसला रविवार को कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण लिया गया है। सोमवार सुबह से ही पुलिस बाजारों में हूटर मारते हुए घूम रही थी। वहीं लोगों ने भी मिनी लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए समर्थन दिया है।

इस मिनी लॉकडाउन में कई नई पाबंदियां लगाई गई हैं।

  • शादी, संस्कार व किरया में 10 से ज्यादा लोग इक्टठे नहीं हो पाएंगे।
  • बैंक व सरकारी ऑफिस में 50 फीसद के साथ खुल सकेंगे।
  • गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग अग्रवाल के यह आदेश उस समय दिए हैं जब सेहत विभाग ने शनिवार को कहा था कि पंजाब में अगले 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं।
  • सरकार ने इंडस्ट्री को बंद करने का फैसला नहीं लिया है।
  • वहीं गेहूं खरीद का सीजन होने के कारण पूर्ण लाकडाउन का फैसला भी नहीं लिया गया। इससे गेहूं खरीद पर विपरीत असर पड़ सकता था।
  • सरकार ने धार्मिक गुरुओं से भीड़ इक्टठी न करने की अपील की है।
  • सरकार ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से अपील की है कि वह सांकेतिक रूप से ही धरना दें। टोल प्लाजा, माल या पेट्रोल पंप के बाहर सांकेतिक रूप से धरना देने के लिए भीड़ न जुटाएं।

मिनी लाकडाउन में छूट और पाबंदियां

  • दवा, करियाना, दूध, ब्रेड, सब्जी, फल, मीट व अंडों के साथ मोबाइल रिपेयर की दुकानें खुल सकेंगी।
  • लैब, नर्सिंग होम व हेल्थ सर्विसस पर कोई बंदिश नहीं होगी। जिसके साथ सभी मेडिकल और नर्सिग कालेज खुले रहेंगे।
  • रेस्टोरेंट, कैफे, फास्ट फूड शॉप्स व ढ़ाबे से टेक-अवे और होम डिलीवरी रात 9 बजे तक हो सकेगी।
  • बसों व आटो में 50 फीसद यात्री ही बैठ पाएंगे।
  • सब्जी व फलों की थोक दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुल सकेंगी।
  • सभी धार्मिक स्थल शाम छह बजे बंद किए जाएंगे
  • जरूरी वस्तुओं की सप्लाई वाले वाहन चल सकेंगे।
  • दो पहिया वाहन पर दो लोग तभी बैठ सकेंगे अगर दोनों एक ही परिवार के हों।
  • रेहड़ी व रेहड़ा वालों का आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा।
  • गांवों में नाइट व वीकेंड कर्फ्यू के पालन के साथ ठीकरी पहरा लगेगा ।
  • पंजाब के बाहर से आने वालों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी न हो।
  • वैक्सीन की एक डोज लगी हो तो प्रमाण पत्र दो सप्ताह से ज्यादा पुराना न हो।
  • डिप्टी कमिश्नर कोविड ड्यूटी को लेकर सेवाओं में छूट दे सकेंगे।