पंजाब सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू के दौरान अब शराब ठेके खोलने की छूट दे दी है। प्रदेश में अब सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे तक ठेके खोले जा सकेंगे। लेकिन वीकेंड कर्फ्यू के दौरान शुक्रवार रात 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक इन्हें बंद रखना होगा। इसके साथ ही यह बात साफ कही गई है कि अहाते अभी बंद रहेंगे।
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इसके साथ ही अब ग्रॉसरी दुकानों के साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाले डिपो भी खोलने की इजाजत दे दी गई है।
वहीं स्टेशनरी के साथ गारमेंट्स, ज्वैलर्स और शुज़ व अन्य गैर जरूरी दुकानों को बंद रखने का फैंसला लिया गया है।
मंगलवार को गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने इस संबंध में अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं।
नए आदेश में यह साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरह की मूवमेंट्स अगर पैदल या साइकिल पर होती है तो उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन अगर कोई कार या अन्य वाहन इस्तेमाल करता है तो उसके लिए वैलिड आईडेंटिटी कार्ड या फिर ई-पास होना जरूरी है। सरकार के फैसले से यह बात साफ है कि धीरे-धीरे लॉकडाउन से जुड़ी सख्तियों को बढ़ाया जा रहा है।
यह दुकानें अब खुलेगी
सरकार ने फर्टिलाइजर यानी खाद, बीज, कीटनाशक, खेतीबाड़ी मशीनरी व उससे जुड़ा सामान बेचने वाली दुकानों को भी छूट दे दी गई है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटेरियल, हार्डवेयर आइटम, टूल्स, मोटर पाइप बेचने वालों को भी दुकान खोलने की छूट दे दी गई है।
हालांकि कोई भी छूट वीकेंड कर्फ्यू के दौरान लागू नहीं होगी।
