मोहाली। जिला प्रशासन की तरफ से बुधवार को पटाखे बेचने के लिए अस्थाई लाइसेंस अलॉट करने का फैसला लिया गया । इस संबंधी लोगों से आवेदन भी मांगे गए हैं। डीसी ईशा कालिया ने अधिकारियों से मीटिंग के बाद इस बारे में फैसला लिया। उन्होंने 26 अक्तूबर को जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स में इस संबंधी ड्रॉ निकाला जाएगा। आवेन करने संबंधी सारे नियम व शर्तों की जानकारी सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।
जानकारी के पटाखों के लाइसेंस जारी करने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रशासन ने तय किया है कि 18 से बीस अक्तूबर तक लोगों से पटाखे बेचने के लिए अस्थाई लाइसेंस अलॉट करने के लिए आवदेन लिए जाएंगे। इसके लिए लोगों को सेक्टर-76 से जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स स्थित सेवा केंद्र के कमरा नंबर 121 में आवदेन करने होंगे। आवेदक पंजाब सरकार की वेबसाइट https://punjab.gov.in/forms पर दिए लिंक “Temporary Licences for Sale of Firecrackers” से अर्जी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि उन्हें जिले का निवासी होने का कम से दो सबूत के साथ अर्जी देनी होगी। आखिरी तारखी के बाद आने वाली अर्जियों पर विचार नहीं होगा। जिक्रयोग है कि जिला प्रशासन दवारा हर साल एक तय सीमा में पटाखों के लाइसेंस जारी किए जाते हैं। साथ ही पटाखों के लिए जगह भी तय की जाती है। हालांकि कुछ लोगों द्वारा नियम तोडकर पटाखे बेचने की बाते भी सामने आती रही है। जिन पर बकायदा केस तक दर्ज किया जाता है।