Weekend lockdown in Tricity. ट्राईसिटी में कोरोना संक्रमण बढऩे के कारण अब प्रशासन ने आज वीकएंड लॉकडाउन लगाया गया है। सुबह से सडक़ों पर आने-जाने वालों की संख्या आम दिनों से काफी कम है। ट्राईसिटी की ज्यादातर दुकानें बंद है। जबकि ट्राईसिटी के लोग कामकाज को लेकर एक-दूसरे शहरों में रोजाना आते जाते है जिससे संक्रमण की चेन टूट नहीं रही थी। अब तीनों स्थानों पर वीकएंड लॉकडाउन लगाने से संक्रमण की चेन को तोडऩे में कुछ सहायता मिल सकती है।
प्रशासन की सख्ती का दावा
प्रशासन ने सख्ती करते हुए कहा गया है कि वीकएंड लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी चीजों की दुकानें बंद रहेंगी। बहुत जरूरी होने पर ही लोग बाहर निकल सकेंगे। बेवजह घूमने वालों के खिलाफ धारा-188 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। वही, वीरवार रात को कर्फ्यू टाइम में बेवजह घूमने वाले 16 लोगों पर केस दर्ज किया गया है।
ट्राईसिटी में ये खुले रहेंगे
सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। जिसमें किरयाणा, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, सब्जियां, फल फ्रुट वगैरह की दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुल सकेंगी।
- मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट या स्मॉल इंडस्ट्री खुली रहेगी।
- सभी एटीएम भी खुले रहेंगे।
- इंटर स्टेट जरूरी और गैर जरूरी सामान की मूवमेंट जारी रहेगी।
- वैक्सीनेशन सेंटर, टेस्टिंग सेंटर खुले रहेंगे।
- अस्पताल या मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट जिसमें मैन्युफैक्चरर, डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, लैबोरेटरी, रिसर्च लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम्स खुले सभी रहेंगे।
- रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेस, होटल, फूड कोर्ट खुल सकेंगे। लेकिन सिर्फ रात 9 बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी ।
- गर्भवती महिलाएं और मरीज इलाज के लिए आ-जा सकेंगे।
- रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या आईएसबीटी से आने वाले विजिटर्स या कहीं जा रहे लोगों को आने-जाने की छूट रहेगी।
- 50 लोगों की गैदरिंग के साथ मैरिज फक्ंशन की छूट, लेकिन संबंधित एसडीएम से मंजूरी जरूरी होगी।
- अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
- अगर कोई एग्जाम है तो उसके लिए स्टूडेंट्स और जिनकी एग्जामिनेशन हॉल में ड्यूटी है, उन्हें आने जाने की छूट रहेगी।
ट्राईसिटी में ये बंद रहेगा
शॉपिंग मॉल, सिनेमा, शराब के ठेके, रेस्टोरेंट या ईटिंग पॉइंट में सिटिंग की मंजूरी नहीं है। घर से ऑर्डर कर खाना मंगवा सकते हैं। गैर जरूरी सामान की सभी दुकानें जैसे मोबाइल मार्केट, कपड़ा मार्केट, कंप्यूटर मार्केट व बाकी बंद रहेंगी। किसी भी तरह के सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे।
वहीं लॉ एंड ऑर्डर/इमरजेंसी और म्यूनिसिपल सर्विसेज के इम्पॉलाईज़, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस, मिलिट्री, सीआरपीएफ, हेल्थ, इलैक्ट्रिसिटी, फायर, मीडिया कर्मी, टेलीकॉम सर्विसेज या फिर जिनकी कोविड में ड्यूटी है, वे आ जा सकेंगे।