चंडीगढ़ अदालत ने अपनी ही बेटियों के साथ रेप करने वाले पिता को उम्रकैद की सजा के साथ 1.20 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। बड़ी बात ये है की इस केस में कोर्ट ने पीड़िता की मां को भी दोषी ठहराया है क्योंकि उसने इस जुर्म को छिपाया था । कोर्ट ने मां को 6 महीने की सजा सुनाई है। मां पिछले एक वर्ष से जेल में थी, इसे देखते हुए उसकी सजा को अंडरगोन कर दिया गया है।
दो साल पहले हुआ था केस दर्ज
बेटियों ने मां को कई बार पिता की हरकत के बारे में बताया था , लेकिन बह उसका जुर्म छुपाने की कोशिश कर रही थी । सेक्टर-31 थाना पुलिस ने दो साल पहले बड़ी बेटी की शिकायत पर आईपीसी की धारा 323, 376(2) एफ, 376(2) एन, 120 बी और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट की धारा 6 व 21 के तहत मामला दर्ज किया था। एफआईआर के बाद दंपती को हिरासत में ले लिया गया था।
बड़ी बेटी के बयान पर दर्ज हुआ था मामला
पुलिस को बड़ी बेटी ने शिकायत दी थी की उनका पिता उससे और उसकी छोटी बहन से काफी समय से गलत हरकतें करता था । उसने ये बात पहले अपनी मां को भी कई बार बताई थी , लेकिन मां उसे शिकायत करने से हमेशा रोकती रही। बड़ी बेटी ने हिम्मत दिखाई और पिता की सारी करतूत पुलिस को बता दी । पुलिस ने फिर जाँच कर पिता और मां दोनों पर केस दर्ज कर दिया ।
छोटी बेटी बयानों पर टिकी रही
जिला अदालत में यह मामला दो साल से चल रहा था। इसी बीच बड़ी बेटी ने अपने बयान बदल दिए, जबकि छोटी बेटी अंत तक अपने बयानों पर अडिग रही। छोटी बेटी के बयानों पर ही जिला अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई।