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अब मोहाली में भी वाहनों पर स्टिकर लगाने पर कटेगें चालान, अधिसूचना जारी

मोहाली। कुछ दिन पहले चण्डीगढ़ में वाहनों पर किसी भी तरह का स्टिकर लगाने पर चालान काटने का नियम लागू हुआ है। जिसका काफी सर्तकता से पालन भी किया जा रहा है।  लेकिन अब मोहाली पुलिस को भी स्टिकर लगे वाहनों के चालान करने के निर्देश जारी कर दिए गए है। जिसके बाद अब मोहाली में भी यदि किसी भी वाहन पर स्टीकर लगा होता है तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा उसका चालान किया जाना अनिवार्य है।

एंबुलेंस व फायरब्रिगेड के गाड़ी को छोडक़र, किसी वाहन पर लगे स्टिकर को अवैध माना जाएगा

आलाधिकारियों के पास अधिसूचना की कॉपी पहुंच गई है। वाहनों से पदनाम स्टीकर उतारने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को अब बंद कर दिया है, अब कार्रवाई होगी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश अनुसार एंबुलेंस व फायर ब्रिगेड को छोड़कर किसी भी सरकारी व निजी वाहन पर पद या नाम का स्टीकर नहीं लगा होना चाहिए।

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हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार वाहनों पर पुलिस, डीसी, जज, एडवोकेट, मेयर, विधायक, सरपंच, नंबरदार, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डॉक्टर, प्रेस आदि न लिखें और  ना ही इसके स्टीकर  लगाएं। जिसको लेकर मोहाली पुलिस ने सर्तकता बरतनी शुरू भी कर दी है।