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क्या चंडीगढ़ में पतंग उड़ाने पर होगी कानूनी कारवाई?

  • पतंगबाजी पड़ेगी महंगी

शहर में बसंत पंचमी के बाद पतंगबाजी खूब चलन में है,न केवल बच्चे बल्कि युवा भी पतंग उड़ाने का मजा उठा रहे हैं  । लेकिन साथ ही यह मजा सजा भी बन सकता है,क्यूंकि पुलिस को पतंगबाजों पर सख्त कारवाई करने के निर्देश जारी हो चुके हैं  । वैसे तो ज्यादातर लोग सिंथेटिक नायलॉन ग्लास कोटेड डोर का प्रयोग कर रहे हैं  ।चाइनीज़ मांझा चंडीगढ़ में पूरी तरह से बैन है और अब सभी तरह की सिंथेटिक मैटेरिअल डोरी को बैन कर दिया गया है  । सीआरपीसी के सेक्शन-144 के तहत डीसी विनय प्रताप सिंह ने यह आदेश जारी किए हैं। यह डोर कई बार हादसों का कारण बनी है।

डोर बनी जान की दुश्मन

कई बार पतंग पेड़ जैसी जगह पर फस जाती है और उसकी डोर की उलझन से निकलने के लिए पक्षी छटपटाता है ।लेकिन आजाद होने की बजाए उसे टांग कटने व पंख कटने का दर्द ही मिलता है। पंजाब सहित कई राज्यों में इससे कई मौतें हो चुकी हैं। यह धागा कई लोगों को गहरे घाव दे चुका है। हाल ही में पंजाब के फिरोजपुर में मासूम बच्ची के गले की फूड पाइप इस डोर से कटने से उसकी मौत हो चुकी है। इन सभी बातों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।