टविटर ने भारत का नाम लिए बिना प्राइवेसी,डेटा प्रोटेक्शन,डेटा को लोकल लेवल पर रखना और साइबर सिक्योरिटी जैसी समस्या का जिक्र किया है। उसका कहना है कि वह मानहानि, बौद्धिक संपदा का अधिकार, प्रचार और प्राइवेसी के अधिकार, गलत कंटेंट, गलत सूचना, कंटेंट रेगुलेशन जैसी चीजों को मैनेज करती है।
भड़काऊ कंटेंट डालने पर भरना होगा जुर्माना
भारत में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 के तहत यदि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर और वॉट्सऐप भड़काऊ तरह के कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से नहीं हटाते हैं, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। ट्विटर जर्मनी में कुछ कंटेंट हटाने के लिए पहले से ही जुर्माना लगाने वाली पॉलिसी का पालन करता है। अब कंपनी ब्राजील, तुर्की, सिंगापुर, भारत और ऑस्ट्रेलिया सहित दूसरे देशों में इसे लागू करने का काम कर रही है।
ट्वीटर पर हो चुकी है 4 FIR दर्ज
सुप्रीम कोर्ट के वकील पवन दुग्गल के मुताबिक जुर्माना केवल तभी लागू होता है जब आप पर कोई अपराध घोषित होता है और आपको दोषी ठहराया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत में अब तक ट्विटर को किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है, लेकिन लगभग चार FIR में कोर्ट में मुकदमा चल रहा है।