हरियाणा सरकार के द्वारा बेटियों को सशक्त बनाने के लिए ‘आपकी बेटी हमारी बेटी’ योजना चलाई जा रही है । इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य में कन्याओं की भ्रूण हत्या पर रोक लगाना ,सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना,तथा बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना है।
ऑनलाइन कर सकते हैं अप्प्लाई
सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से चलाई जा रही इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जन्मी अनुसूचित जाति तथा बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये तथा सभी वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये की राशि जीवन बीमा निगम में निवेश की जाती है।
लाभार्थी के नाम से एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इसको बच्ची के 18 साल पूरे होने बाद इनकैश किया जाता है, बशर्ते की लाभार्थी लड़की अविवाहित हो। प्रवक्ता ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सरल पोर्टल (www.saralharyana.nic.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
ये डाक्यूमेंट्स जरूर होने चाहिए
आवेदन के लिए लाभार्थी लड़की के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, परिवार पहचान पत्र संख्या, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जातियों के लिए आवश्यक है), बीपीएल का सबूत तथा वैध बीपीएल संख्या (केवल बीपीएल परिवारों के लिए) आदि दस्तावेजों की आवश्यक होगी। योजना का लाभ लेने के लिए बेटी के जन्म के एक साल के अंदर आवेदन किया जा सकता है।