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SI रिश्वत मामले में कोर्ट सख्त

सीबीआइ ने 2012 में चंडीगढ़ पुलिस के सब-इंस्पेक्टर नवीन शर्मा और बिचौलिए एसएन अनेजा को 10 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीबीआइ जज जगजीत सिंह ने केस के आरोपित एसएन अनेजा और नवीन शर्मा को 14 मार्च तक अदालत में पेश होने को कहा है।दोनों आरोपियों के कोर्ट में पेश न होने पर सीबीआइ जस्टिस जगजीत सिंह ने दोनों को कोर्ट में पेश होने के लिए 14 मार्च तक का समय दिया और कहा कि इस तारीख के बाद आरोपितों की कोई भी दलील कोर्ट नहीं सुनेगा।

14 मार्च से पहले होना होगा पेश

सीबीआइ जज ने कहा की आराेपितों को कोर्ट में पेश होने के लिए 2 मार्च, 4 मार्च, 7 मार्च से 11 मार्च और 14 मार्च तक बहस के लिए खुला रखा गया है।जज ने कहा कि आरोपित अपने हिसाब से समय निकाल कर इन तारीखों में से कभी भी कोर्ट में पेश हो सकते हैं।

नवीन ने दी थी एप्लीकेशन

पिता का देहांत होने पर आरोपी नवीन ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी ,जिसमें उसने  कहा कि 26 फरवरी को उसके पिता का देहांत हो गया और 12 मार्च तक उसे धार्मिक अनुष्ठान करना है और इसलिए वह कोर्ट में पेश नहीं हो सकता है। इस एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले में बहस आरोपित के पेश होने पर ही की जाएगी।

एसएन अनेजा ने पेश नहीं किया अपना वकील

वहीं, आरोपित एसएन अनेजा ने भी अपनी दलीलें आगे नहीं बढ़ाई। यही नहीं वह सोमवार को भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। अनेजा ने इस केस में बहस के लिए अपना वकील भी पेश नहीं किया। जज ने कहा कि आरोपित एसएन अनेजा की यह परिस्थितियां लंबे समय से चल रही हैं और चिकित्सा परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें अपना वकील पेश करने का अवसर दिया गया था, अगर वह खुद पर बहस करने में असमर्थ थे। उसके बावजूद भी वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ।