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चिप्स के पैकेट में बेच रहा था बैन पटाखें, गिरफ्तार

चंडीगढ़ में प्रशासन ने पटाखों को बेचने और जलाने पर बैन लगाया गया है। जिसको कंट्रोल करने के लिए सिटी में इंस्पेक्शन तक की जा रही हैं। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार मनीमाजरा की एक शॉप में चिप्स के पैकेट में पटाखा बेचते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आरोपी गोविंदपुरा निवासी शंकर सिंह के खिलाफ पुलिस ने धारा-188 के तहत केस दर्ज किया है। हालांकि बाद में गिरफ्तार शख्स को जमानत के बाद छोड़ दिया गया हैं। लेकिन पुलिस का दावा है कि ऐसे आरोपियों की धरपकड़ जारी रहेंगी।

डीएसपी ईस्ट गुरमुख सिंह की अगुवाई में सेक्टर-19, इंडस्ट्रियल एरिया और मनीमाजरा थाना क्षेत्र में आने वाले कई दुकानों में रेड कर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान मनीमाजरा के गोविंदपुर स्थित शॉप में चिप्स और लेज़ के पैकेट के बीच छिपाकर अवैध तरीके से पटाखों की बिक्री की जा रही थी। पुलिस ने सभी पटाखों को जब्त कर शॉप मालिक को डीसी के आदेशों की अवहेलना करने का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया हैं।

डीएसपी के अनुसार पटाखों को बैन करने के लिए इस तरह की कार्यवाही जारी रहेगी। गौर हो कि पटाखों को बेचने और जलाने पर लगाम कसने के लिए विभाग ने तीनों डिवीजन के डीएसपी पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। चंडीगढ़ में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अधीन पटाखों की बिक्री और जलाने पर बैन लगाया गया हैं। जिसम दोषी को एक साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। जबकि इससे किसी को नुकसान पहुंचता है, तो सजा का प्रावधान 2 साल बढ़ जाता है। धारा 188 के तहत 6 महीने की सजा या 2000 रुपये का जुर्माना लगने का प्रावधान है। 

खबर सोर्स- दैनिक जागरण चंडीगढ़
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