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दुष्कर्म केस में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

तीन साल बाद जिला अदालत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस्सेवाल सामूहिक दुष्कर्म मामले में छह दोषियों को सजा सुना दी गई है। कोर्ट ने छह दोषियों में से पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।इसके अलावा दुष्कर्म में मौजूद नाबालिक को 20 साल की सजा सुनाई गयी है ।

पीड़िता को दिए जाएंगे जुर्माने के पैसे

कोर्ट ने मुख्य आरोपी जगरूप सिंह रुपी सहित पाचों आरोपियों पर एक एक लाख रूपये जुर्माना लगाया है । साथ ही नाबालिक लियाकत अली को 50 हजार रूपये जुर्माना देना होगा । शुक्रवार दोपहर तीन बजे जिला अदालत की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी दोषियों को सजा का एलान करते हुए बचाव पक्ष के वकीलों की सजा कम करने की सभी दलीलों को रद्द करते हुए ये फैसला सुनाया है। अगर कोई आरोपी जुर्माना देने में असमर्थ होगा तो  सजा की समय अवधि को बढ़ा दिया जाएगा ।

स्पेशल फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा

स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज रश्मि शर्मा ने सोमवार दोपहर बाद अपने फैसले में मुख्य आरोपी जगरूप सिंह रुपी, सादिक अली, सैफ अली, सुरमु, अजय उर्फ लल्लन उर्फ ब्रिज नंदन और एक नाबालिग को दोषी करार दिया था। सभी आरोपियों को धारा 341, 427, 364 ए, 342, 354, 354 बी, 376 डी, 411, 379, 411, 34 आईपीसी और 66 ई आईटी एक्ट में दोषी करार दिया गया था। जबकि धारा 397 को 395 में तब्दील कर दिया गया है।