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पानी वेस्ट करने पर कटेगा कनेक्शन

चंडीगढ़ में एक अप्रैल से पानी के बढ़े हुए दाम लागू हो जाएंगे  ।  ऐसे में पानी बर्बाद करने वालो पर नगर निगम का जनस्वास्थ्य विभाग सख्त कार्रवाई करेगा । अगर कोई व्यक्ति बानी वेस्ट करता हुआ पाया गया तो  उसका तीन हज़ार रूपये का चालान किया जाएगा , अगर वही व्यक्ति 30 दिन के भीतर दूसरी बार वेस्टेज करता हुआ पाया गया तो उसे 5000 रूपये का जुर्माना देना होगा ।

फोन से कर सकते हैं कंप्लेंट

पानी बर्बाद करने वालों के खिलाफ जनस्वास्थ्य विभाग की 18 टीमों का गठन किया जा रहा है । इस माह के अंत में इन टीमों के मोबाइल नंबर जारी किए जाएंगे । अपने आस पास पानी की बर्बादी होने की कंप्लेंट फ़ोन के माध्यम से दी जा सकती है ।  साथ ही बार बार पानी की बर्बादी करने वालो का कनेक्शन भी कट किया जा सकता है ।  अगर किसी के घर के आगे पानी की लीकेज हो रही है या फिर मीटर में से पानी बह रहा है या कूलर में से पानी बहेगा तो भी पहला चालान तीन हजार रुपये का कटेगा।  जुर्माना देने से इंकार करने वालों के बिल में जुर्माने की राशि को ऐड कर दिया जाएगा ।

टरशरी वाटर से करें सिंचाई

नगर निगम बगीचों में सिंचाई के लिए टरशरी वाटर का प्रयोग करने को बढ़ावा दे रहा है। शहर में एक कनाल से लेकर ऊपर तक की कोठियों पर टरशरी वाटर का कनेक्शन लेना अनिवार्य है। टरशरी वाटर से बगीचों की सिंचाई करने पर मनाही नहीं है। अगर कोई बाल्टी में से कम पानी का प्रयोग करके गाड़ी साफ करता है या फिर सिचाई करता है तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

एक अप्रैल से न करें ये सब

  • घर के बरामदें भी न धोए
  •  छत और अंडरग्राउंड वाटर टैंक ओवरफ्लो न हो
  •  वाटर मीटर चैंबर भी लीक नहीं होना चाहिए
  •  कूलर भी टपकने और भरते समय ओवरफ्लो नहीं होने चाहिए
  •  वाटर सप्लाई लाइन के साथ डायरेक्टर बूस्टर पंप नहीं लगे होने चाहिए