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एक अप्रैल से शहर में सख्ती से लागू होंगे पेट डॉग बायलाज

शहर में वैसे तो पहले से ही पेट डॉग बायलाज लागू है , लेकिन एक अप्रैल से इन बायलाज का सख्ती से पालन किया जाएगा ।  इस बायलाज के तहत हर किसी को अपने पेट डॉग का नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है । फ़िलहाल नगर निगम के पास 9500 डॉग्स रजिस्टर्ड हैं  । नगर निगम द्वारा वर्ष 2020  में जुर्माना शुल्क 500  से बढ़ाकर 5000 कर दिया है ।  इसी के साथ रजिस्ट्रेशन फीस भी 200 से बढ़ाकर 500 कर दी गई है ।

खुले में शौच करवाने वालों पर होगी कारवाही

पेट डॉग्स को खुले में शौच करवाने वालो पर अभियान के दौरान सख्त कार्यवाही की जाएगी ।  साथ ही ऐसे लोगों पर 5000 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा ।  जुर्माना न देने पर इस राशि को नगर निगम द्वारा उस व्यक्ति के पानी के बिल में जोड़ दिया जाएगा ।   जुर्माने का भुगतान नहीं करेगा तो उसका चालान जिला अदालत में भेज दिया जाएगा। उसके बाद कुत्ते के मालिक को कोर्ट में जाकर जुर्माना अदा करना होगा। हर साल एक हजार नए डॉग का रजिस्ट्रेशन होता है।

किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो कुत्ते को निगम की टीम ही अपने पास रखेगी ।  ऑनर से इसके बदले प्रतिदिन 1000 रुपये मेंटेनेंस चार्ज वसूला जाएगा। पहले मेंटेनेंस चार्जेस 100 रुपये थे ।  सात दिन तक ऑनर डॉग को नहीं ले जाता तो इसे जब्त करके नगर निगम की ओर से बेच दिय जाएगा ।