हरियाणा सरकार में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले ओवरएज और ठेके पर लगे हजारों युवाओं समेत विभिन्न श्रेणियों के लोगों को आयु सीमा में छूट प्रदान की है। सरकार की ओर से अब सरकारी नौकरी के लिए ए, बी, सी और डी ग्रुप की नौकरियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 और अधिकतम सीमा को 42 वर्ष तक तय किया गया है।
इसके अलावा, अलग-अलग कैटेगरी को भी छूट दी गई है। इनमें एससी और एसटी, बीसी के लिए पांच साल, सैनिक और सेना में नियुक्त के दौरान दिव्यांग होने पर पांच साल, विधवा और कानूनी तौर पर अलग रह रही महिला को भी पांच साल की छूट दी गई है।
मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र के निर्देशों के अनुसार, अविवाहित लड़कियों को पांच साल, एक्स सर्विसमैन को तीन साल, दिव्यांगों को दस साल (एससीएसटी) छूट दी गई है। इसके अलावा, निगम और बोर्डों में एडहॉक, क् ांट्रेक्ट लगे और डेली वेजेज कर्मचारियों को 55 साल तक आवेदन करने की राहत दी गई है। मुख्य सचिव ने पत्र के जरिए सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्षों और मंडलायुक्त समेत तमाम सरकारी संस्थाओं को इसकी जानकारी दी है।
स्टेनोग्राफर व स्टेनोटाइपिस्ट को 15 दिन में ज्वाईन करें
हरियाणा के विभिन्न विभागों में अब तक ज्वाइन नहीं कर सके स्टेनोग्राफर व स्टेनोटाइपिस्ट को 15 दिन में ज्वाइन करना होगा। सरकार ने सभी विभागों को 28 फरवरी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। गौर हो कि 2015 में निकली भर्तियों की चयन प्रक्रिया सरकार को कोरोना से पहले पूरी कर ली थी लेकिन कई कारणों के चलते चयनित व प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं करवाई जा सकी।
अब सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे इन दोनों श्रेणियों में चयनित अभ्यर्थियों को 15 दिन में ज्वाइन करवाएं। सरकार ने कोरोना के कारण इन्हें ज्वाइन करवाने की अवधि 30 दिसंबर तक बढ़ाई थी, जिसे अब 28 फरवरी कर दिया है। विभागों के पास अब इस अवधि में सभी चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइन करवाने का आखिरी मौका है। अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो उसके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा।