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सुप्रीम कोर्ट ने दी रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी को जमानत

सुप्रीम कोर्ट में आज रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी की ओर से जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद दो आरोपियों सहित अंतरिम जमानत दे दी है‌ ।

गौर हो कि खुदकुशी के लिए उकसाए जाने वाले आरोप के मामले में अर्नब दो अन्य आरोपियों के साथ पिछले सात दिनों से जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए और कहा कि वो नहीं चाहते कि रिहाई में कोई देरी हो।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो निचली अदालत को जमानत की शर्तें लगाने को कहते तो और दो दिन लग जाते, इसलिए हमने 50,000 का निजी मुचलका जेल प्रशासन के पास भरने को बोल दिया है।

मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने की।

अर्नब के वकील हरीश साल्वे ने दलील रखते हुए कहा था कि ‘क्या अर्नब गोस्वामी आतंकवादी हैं? क्या उन पर हत्या का कोई संगीन आरोप है? उनको जमानत क्यों नहीं दी जा सकती?